बरेली। मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर बवाल करने वालों को अब इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इन मामलों मे गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 25 उपद्रवियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने अर्जियों का कड़ा विरोध किया। आरोपियों के परिजन इस मामले मे अपील के लिए कानूनी राय ले रहे है। कानपुर प्रकरण के विरोध मे मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था। उन्हें रोकने की कोशिश पर करीब दस स्थानों पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग किया गया। पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट ली गई। इस मामले में कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, किला और कैंट थाने में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिनमें अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन उपद्रवियों ने अब जमानत के लिए प्रयास शुरू किए है। इसके बारादरी मे दर्ज कराए मुकदमे मे अरबाज कुरैशी, फैसल, मोहसिन, अरशद, जैनुल, मोहम्मद आजम, मुस्तकीम, रिजवान, शमशाद अहमद, साकिब, मोबिन शाह, ताजिम, तौहीन और उम्मीद ने कोर्ट में जमानत लगाई थी। जिसे एडीजे पांच (गैंगस्टर एक्ट) की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोतवाली के मुकदमे मे दस की जमानत खारिज सीजेएम कोर्ट से किला निवासी हस्सान और जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा एडीजे पांच की अदालत से कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे मे दस अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज हुई है। इनमे सलमान, जुबैर, अफरोज, रिहान, अदनान, कोहिनूर, शाहिद अहमद, फरहान, अहमद रजा और हसन शामिल है।।
बरेली से कपिल यादव
