बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को गिरफ्तार कर पेश करने के मामले मे सुनवाई फिलहाल टल गई है। एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब एक अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 21 मार्च को जिला जज की अदालत तय करेगी कि सुनवाई किस कोर्ट में होगी। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड बताया था। उनके खिलाफ लगातार दो तारीख से गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है। इस बार तौकीर को गिरफ्तार कर पेश करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने सीधे एसएसपी सुशील घुले को दी थी। पुलिस की दस टीमों ने चार राज्यों के कई शहरों में दबिश दी लेकिन तौकीर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मौलाना के घर सोमवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। चूंकि इस कोर्ट से वर्ष 2010 के दंगे के केस की पत्रावली जिला जज कोर्ट में तलब हो चुकी है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगली सुनवाई एक अप्रैल को तय कर दी।
गुरुवार को तय होगा, किस कोर्ट में होगी सुनवाई
मौलाना तौकीर को जिस मामले मे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। उसमें कई आरोपियों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। एक आरोपी शहजादे का नाम भी इनमे शामिल है। उसकी ओर से जिला जज की कोर्ट में पत्र देकर कहा गया था कि संबंधित कोर्ट से उसकी पत्रावली हटाकर किसी और कोर्ट मे कर दी जाए। अब इस मामले मे 21 मार्च की तारीख तय है। गुरुवार को ही पता लगेगा कि मौलाना तौकीर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट मे ही चलेगा या फिर किसी और कोर्ट में भेज दिया जाएगा।
मौलाना तौकीर रजा के गिरफ्तारी वारंट पर फैसला सुरक्षित
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 मे बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ है। मौलाना तौकीर रजा पर बरेली मे 2010 मे हुए दंगे को भड़काने का आरोप है। आपको बता दे कि बरेली की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को 2010 मे बरेली मे हुए दंगे का मास्टरमाइंड माना है। साथ ही उसे दोषी करार देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दोषी करार दिए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा को अदालत में सरेंडर करना था। अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। अदालत ने बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पेश करने का भी आदेश दिया है। याचिका में वारंट आदेश को चुनौती दी गई है। तौकीर रजा की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा के वकीलों ने पक्ष रखा। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।।
बरेली से कपिल यादव