बरेली। जनपद मे निकाय चुनाव के चलते तीन दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने नौ मई की शाम छह बजे से 11 मई को मतदान समाप्त होने तक आबकारी अनुज्ञापन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। चोरी छिपे शराब बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी का कोई प्रतिफल देय नही होगा। आबकारी अनुज्ञापन में देसी-अंग्रेजी शराब, बियर, मॉडल शॉप, भांग की दुकान, बार, सैन्य कैंटीन, डिनेचर्ड स्प्रिट व अन्य शामिल हैं। चोरी छिपे शराब बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस विभाग को अराजक तत्वों की निगरानी करने और उनपर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने का आदेश दिया है।।
बरेली से कपिल यादव
