बरेली। नाबालिग को भगाकर शादी रचाने के दोषी शिवांशु सक्सेना को विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने सश्रम बीस वर्ष कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिये है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोत्रिया और प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता की नानी की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग धेवती को 30 मार्च 2019 को मोहल्ले का शिवांशु सक्सेना बहलाकर ले गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता मर्जी से शिवम के साथ गयी थी। मर्जी से ही शादी की। इसके बाद दोनों के एक बेटे का भी जन्म हुआ। बहस के दौरान सरकारी वकील ने घटना के समय पीड़िता के नाबालिग होने की दलील देकर कड़ी सजा की गुहार की थी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनकर विशेष कोर्ट ने दोषी पाते हुए शिवांशु को सश्रम बीस वर्ष कैद की सजा सुनायी।।
बरेली से कपिल यादव
