*दो बर्ष बाद मिली हाईकोर्ट से जमानत
प्रयागराज – वाराणसी जिले के लंका थाना अन्तर्गत आकाश का अपने पड़ोसी से बकरी चराने को लेकर विवाद हो गया विवाद इस कदर बढा़ की मामला लंका थाने जा पहुँचा, जो 376,506,120 बी, 366 भारतीय दंड संहिता व 3/4 पास्को ऐक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया आरोपी आकाश को 24 जनवरी 2021 से ही जेल में बन्द था , आकाश ने विशेष न्यायाधीश पास्को के यहां जमानत याचिका दाखिल की जिसे न्यायालय ने 16/02/2021 को खारिज कर दिया याची ने हाईकोर्ट की शरण ली, याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने दलील दी आरोप झूठे हैं मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी घटना की पुष्टि नहीं की है गवाह के बयान में भी बकरी चराने को लेकर विवाद की बात आये है आरोपी दो साल से अन्दर हैं हाईकोर्ट ने दलील सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर करते रिहाई का आदेश जारी किया है.
– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट
