गौरव यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने जारी किया भाजपा को नोटिस

जयपुर/ राजस्थान- मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी पैसों के दुरुपयोग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ में आज शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

विभूति भूषण शर्मा की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीजीपी प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया है कि भाजपा की इस गौरव यात्रा में सरकारी धन पानी की तरह बहाया जा रहा है।

*यह है मामला*
अधिवक्ता डॉ. विभूतिभूषण शर्मा ने मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी, मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी के पीएस सहित पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को पक्षकार बनाया है। याचिकाकर्ता ने यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। याचिका में राज्य सरकार के एक जून 2018 के पीडब्ल्यूडी विभाग के दो आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि यात्रा के लिए सरकारी विभाग द्वारा सभी तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह यात्रा बीजेपी पार्टी की है और चुनावी यात्रा है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी चार अगस्त को कहा था कि गौरव रथ के साथ ही बीजेपी की चुनावी यात्रा का भी आगाज हुआ है।

याचिका में कहा गया है कि गौरव यात्रा बीजेपी पार्टी का चुनावी प्रोपेगंडा है। ऐसे में यात्रा में सरकारी धन व मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जिसे रोका जाए। वहीं मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी को अपने चुनावी उद्देश्य के लिए सरकारी धन के इस तरह से दुरुपयोग करते हुए गौरव यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। इसलिए गौरव यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जाए। साथ ही गौरव यात्रा पर जो भी सरकारी राशि खर्च हुई है उसे लौटाया जाए व यात्रा के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था करने के लिए जारी किए सरकारी आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *