रेप के आरोपी नव निर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका

लखनऊ- उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से फरार चल रहे नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बलात्कार के आरोपी अतुल राय ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। घोसी सीट से गठबंधन से बीएसपी के फरार उम्मीदवार अतुल राय अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के हरिनारायण से एक लाख 22 हजार वोटों जीते थे।

यूपी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने उन पर रेप का केस दर्ज करवाया था। इसके बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही अतुल राय फरार चल रहे हैं। अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में 23 मई तक राहत देने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

तब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था,‘यह रद्द करने वाला मामला नहीं है।’ इस दौरान कोर्ट ने कहा था, ‘चुनाव लड़िए और यह मुकदमा भी।’ पीठ ने अतुल राय के वकील से यह भी कहा था, ‘माफ करिएगा। आप रद्द करने की प्रक्रिया से बखूबी अवगत हैं।’ इसके बाद इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जहां कोर्ट ने दोबारा अतुल राय की याचिका खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।