राजस्थान-सादड़ी| राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकंडरी स्कूल सादड़ी में विधिक सेवा के तहत साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विधिक सेवा समिति देसूरी के पैनल अधिवक्ता बाबूलाल माली ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे बीपीएल निशुल्क बिजली योजना ,अधीऋण माफी योजना,भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना, श्रमिक कल्याण कार्ड,रोजगार हेतु कौशल विकास एवं आजीविका विकास योजना के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कार्ड योजना ,मुख्यमंत्री राजश्री योजना,राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम गार्गी पुरस्कार, पद्मश्री पुरुस्कार एवम विभिन्न कानूनी जानकारी जैसे धूम्रपान निषेध अधिनियम 2003, मानसिक हेल्थ केयर अधिनियम2017, बन्दियों के अधिकार, लैगिंग अपराधों से बालको को संरक्षण अधिनियम2012, मोटर वाहन अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम व बाल तस्करी कानून,नकल निषेध अधिनियम1992, एवम मध्यस्थता व लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ बताया। बाबूलाल माली पैनल अधिवक्ता ने बताया कि भारत का संविधान कानूनों का कानून है। इसके तहत ही सम्पूर्ण भारत में कानून बनाये जाते है।भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व बताये गए है जिसमें अनुच्छेद 39क समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में है, जिसमे राज्य का कर्तव्य होगा कि वे इसे लागू करे और उसी अनुसरण में वर्ष 1987 मे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बना इसमे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बने। इन प्राधिकरण के तहत विभिन्न विधिक सेवा गतिविधिया संचालित की जाती हैं।
इस जानकारी से विद्यालय के 404 छात्र छात्रा लाभन्वित हुए।
शिविर में विद्यालय के प्रधनाचार्य एस एस राजपुरोहित सहित सम्पूर्ण विद्यालय स्टाफ उपस्थित थे।
पत्रकार दिनेश लूणिया सादड़ी