कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने वाले दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

बरेली। 11 वर्ष के किशोर के साथ कुकर्म करने के जुर्म मे स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात कस्बा रिठौरा की है। पीड़ित के पिता ने 17 मई 2017 को थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट लिखाई थी। वादी परिवार सहित बाहर गया था। बेटा टेंपो की मरम्मत की दुकान पर बैठा था। इस बीच कस्बे का टेंपो चालक अशोक उसे बहलाकर ले गया और रिठौरा बाजार के ग्राउंड के पास ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। तीसरे दिन आरोपित दुकान पर बैठे किशोर को ले जाने लगा तो उसने शोर मचा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोषी अपनी गिरफ्तारी के समय से ही जेल मे बंद है। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में 7 गवाह पेश किए। स्पेशल जज रामदयाल ने दोषी अशोक को उम्रकैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। दोषी सख्त से सख्त सजा का भागीदार है जो समाज के लिए एक नजीर बने। सजा की खबर सुनने पर भी दोषी के चेहरे पर पश्चाताप के भाव नही थे।।

बरेली से कपिल यादव

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