नई दिल्ली- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मनतानी फीस वसूले जाने पर लगाम लगाने के लिए अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब सीबीएसई का कोई भी स्कूल छात्रों से घोषित फीस के अलावा अन्य किसी फीस के नाम पर कोई वसूली नहीं कर सकेगा। वहीं सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों को पहले ही अन्य फीस की जानकारी देनी होगी।
सीबीएसई द्वारा किए गए बदलाव के बाद अब नए नियमों के अनुसार, कोई भी स्कूल छात्रों से घोषित फीस के अलावा किसी अन्य नाम से कोई फीस नहीं वसूलेंगे। वहीं अब यह भी तय किया गया है कि छात्रों के कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म व बैग खरीद जगह स्कूल तय नहीं करेंगे। ऐसे में अभिभावकों से कोई स्कूल अब किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेज नहीं वसूल पाएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं सीबीएसई द्वारा अपनी भूमिका शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित करते हुए आधारभूत ढांचे के ऑडिट की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। अब मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है, इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है।