नैनीताल- हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले से राज्य आन्दोलनकारी और सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नोकरियो में 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का मामला अदालत में विचाराधीन था।असल हाईकोर्ट में जनहित याचिका विचाराधीन है। इस याचिका पर पिछले साल फैसला आया तो न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी जस्टिस सुधांशु धुलिया की कोर्ट का मत था कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना असंवैधानिक है तो जस्टिस यूसी ध्यानी की कोर्ट ने आरक्षण को विधिसम्मत घोषित किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने मामला तीसरी बेंच को रेफर कर दिया था।पिछले दिनों कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है। बुधवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ द्वारा अपराह्न ढाई बजे निर्णय सुनाया गया।
आरक्षण पर कोट॔ का फैसला दुखद एवं दुभाग्यपूण॔ ,सुपींम कोट॔ मे जाने पर करेगै विचार – धीरेंद्र प्रताप मुख्य प्रचार समन्वयक उत्तराखंड काग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार।
-तसलीम अहमद,हरिद्वार