झांसी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सत्य सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाये। यदि ऐसा नही होता है तो कार्रवाही होना तय है। यह कहना है राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव का। जिन्होंने मंडलायुकत न्यायालय में अपीलकर्ताओं की द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला आपूर्ति अधिकारी पर 25-25 हजार रुपए का दंड दिया गया। उन्होंने सूचना के अधिकार नियमावली 2015 के अंतर्गत सत्य सूचना आरोप नहीं लगाया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव झांसी के सर्किट हाउस पहुंचे। जहां उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया गया। इसके बाद मंडलायुक्त सभागार पहुंचे। जहां अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा जो भी सूचना मांगी गई है और सूचना आपके पास है तो देना हेागा। उसे बचा नहीं जा सकता है। मंडलायुक्त न्यायालय में राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद झांसी के 55 केसों की सुनवाई की। सुनवाई के समय सभी पक्षकार उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान 19 केसों का निस्तारण हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. नीरज कुमार पांडे और जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी पर 25-25 हजार रुपए अर्थदंड आरोपित किया गया है। 3 जुलाई को सभी अपीलकर्ताटों की सुनवाई की जायेगी। जो राज्य सूचना आयोग की वेबसाईड पर कोजालिस्ट है। सभी पीठासीन अधिकारी तैयारियों के साथ उपलब्ध रहे।
इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन श्रीमती उर्मि सोनकर खाबरी, एसपीआरए कुलदीप नारायण समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
रिपोर्ट– उदय नारायण कुशवाहा (झांसी)