लेखपाल, कानूनगो, प्रधान और उसके पति पर कोर्ट ने दिया मुकदमे का आदेश

बरेली। जनपद के थाना फरीदपुर क्षेत्र मे एक लाख रुपये रिश्वत न देने पर महिला का निर्माणाधीन घर गिराने के मामले मे विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट ने लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश इंस्पेक्टर फरीदपुर को दिए है। फरीदपुर के गांव गोपालपुर निवासी अमर सिंह ने विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट मे हल्का लेखपाल मनोज सक्सेना, कानूनगो महेश सागर, ग्राम प्रधान गोपालपुर रजनीशा देवी और उसके पति रमनपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज कराने को अर्जी दी थी। आरोप था कि उसने 13 फरवरी 2023 को गांव के प्रेमपाल से एक बीघा जमीन बैनामा कराकर खरीदी थी। अमर सिंह इस जमीन पर घर का निर्माण करा रहा था। तभी 28 मई 2023 को ग्राम प्रधानपति रमनपाल और हल्का लेखपाल मनोज सक्सेना आए और बोले कि तुम ग्राम पंचायत की जमीन पर निर्माण करा रहे हो। हमे एक लाख रुपये दो वरना निर्माण ध्वस्त कराकर तुम्हे जेल भेज देंगे। अमर सिंह ने जमीन का बैनामा दिखाया लेकिन वह नही माने। आरोप है कि 30 मई 2023 को ग्राम प्रधान रजनीशा देवी, पति रमनपाल, लेखपाल मनोज सक्सेना और कानूनगो महेश सागर तीन चार ट्रैक्टर लेकर आ गए। सभी ने उसका निर्माणाधीन घर गिरा दिया।।

बरेली से कपिल यादव

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