आजमगढ़- शासन के निर्देश पर सभी नगर पंचायतों ,नगर पालिकाओ,नगर निगम व राजकीय औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक,कैरी बैग, जिनके को प्रतिबंधित करने का शासन के निर्देश का पालन करते हुए लालगंज नगर पंचायत के तहसील परिसर के लेखपाल संघ भवन में चेयरमैन विजय सोनकर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित नगर के प्रतिष्ठित व्यवसाई उपस्थित रहे। बाजार में भ्रमण कर लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अधिशासी अधिकारी रामवचन यादव ने कहा कि प्लास्टिक की थैली गिलास हाथी को शासन द्वारा 15 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है यदि आप किसी की दुकान पर बेचते हुए पाया गया तो 50 हजार से लेकर 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी की दुकान पर सौ ग्राम तक प्लास्टिक पकड़ा गया तो एक हजार रुपये का जुमार्ना ,पांच सौ ग्राम तक दो हजार रुपए का जुमार्ना ,एक किलोग्राम तक पांच हजार रुपए का जुमार्ना वसूला जाएगा। वही पर 15 अगस्त से थमार्कोल के बर्तनों पर भी पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं पर चेयरमैन विजय सोनकर ने कहा कि नगर के व्यापारी शासन की मंशा को देखते हुए प्लास्टिक पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दें जिससे कि नगर पंचायत में किसी तरह की छापेमारी न हो तथा बैठक मे उपस्थित सम्मानित व्यापारियों से अनुरोध किया कि लालगंज नगर में लग रहे जाम में सहयोग दें तथा अपने अपने दुकान के सामने पटरी व नाली से अतिक्रमण हटा लें। प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए छापेमारी की जाएगी जिसमें जिलाधिकारी,उपजिलाधिकारी,अधिशासी अधिकारी तथा सफाई नायक किसी भी समय किसी भी दुकान पर छापेमारी कर सकते हैं। बैठक में वरिष्ठ लिपिक ओम प्रकाश श्रीवास्तव,अनूप श्रीवास्तव,चंद्रमणि यादव, सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल,मिन्ता सोनकर , नंदन जायसवाल,सुनील सोनकर,व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रशांत बरनवाल सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। बैठक के बाद तहसील परिसर से प्लास्टिक प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु रैली निकाली गयी। जिसे चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रिपोर्ट-:राकेश वर्मा आजमगढ़