पंचायत उप निर्वाचन हेतु नवीन नाम निर्देशन पत्र किया जाएगा उपयोग

मध्यप्रदेश/आगर मालवा –
आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के आमध्उप निर्वाचन 2018 (पूवार्द्ध) से पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थी के द्वारा वर्तमान में प्रारूप 04 क, 04 ख, 04 घ का उपयोग किया जाता है। आयोग द्वारा इन प्रारूपों के स्थान पर नवीन प्रारूप 04 का उपयोग करने के निर्देश दिए है।
नाम निर्देशन पत्र के वर्तमान प्रारूप प्रस्तुत करते समय अभ्यार्थी को परिशिष्ट में मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक था। आयोग द्वारा नवीन प्रारूप 04 की कंडिका 18 में अभ्यार्थियों के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। अतएव नाम निर्देशन पत्र के साथ परिशिष्ट 01 की आवश्यकता नहीं है। नवीन प्रारूप 04 आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए जिला उप निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

– राजेश परमार , आगर मालवा

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