निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को होगी फांसी:कोर्ट ने जारी किया डेथ वारंट

नई दिल्ली – पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसके इस मामले में कुछ देर में फैसला आएगा। इस याचिका में निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की गुहार लगाई गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह दोषियों को एक सप्ताह का समय देकर दया याचिका से पहले के कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करे। जानिए आज कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या बहस हुई-

कोर्ट में क्या दी गईं दलीलें-
अक्षय ने एक अखबार की उस रिपोर्ट को भी झूठा करार दिया है जिसमें दोषियों द्वारा सजा टलवाने के लिए साजिश रचने की बात कही गई है।
दोषी अक्षय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि वह क्यूरेटिव पिटिशन दायर करेगा।
कोर्ट ने मीडिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम से बाहर निकाल दिया है और दोषियों का नाम अलग-अलग पूछ रही है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान निर्भया की मां अदालत में ही रो पड़ीं।
पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हो रही है।
सरकारी वकील ने अदालत से डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। वहीं दोषियों के वकील ने अदालत को बताया है कि वह क्यूरेटिव याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।
वकील राजीव मोहन की ओर से अदालत में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्तमान समय में कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है। इस पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उनके वकील पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी इसकी कॉपी देनी चाहिए। वकील राजीव मोहन ने कहा कि डेथ वारंट से मामला खत्म नहीं होता, वारंट से फांसी के बीच दया याचिका दायर की जा सकती है। नियमों के अनुसार दोषी को 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए।
वकील एमएल शर्मा की ओर से कहा गया कि वह मुकेश सिंह की ओर से पेश हो रहे हैं। जब जज ने इसे लेकर सवाल किया तो एमएल शर्मा ने कहा कि वह पहली बार इस केस को लेकर पेश हो रहे हैं।

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