मध्यप्रदेश/आगर-मालवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय गुप्ता द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर धनराज उर्फ डमलिया पिता मोहनलाल राठौर निवासी धोबीगली आगर को एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए धनराज उर्फ डमलिया पिता मोहनलाल को जिला आगर-मालवा एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिले शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर की सीमाओं के बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है तथा इस अवधि में पूर्व अनुमति के उक्त प्रतिबंधित क्षैत्रों में प्रवेश न करने हेतु आदेशित किया है।
राजेश परमार , आगर मालवा