बरेली। छात्रा से दुष्कर्म और विरोध पर जलाकर मारने के मामले मे विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट ने तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी पर 68 हजार जुर्माना ठोका है। वहीं दो अन्य आरोपियों पर 45-45 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना सिरौली मे मृतका के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी हाईस्कूल की छात्रा थी। 23 जून 2016 को नाबालिग बेटी घर मे अकेली थी। आरोपी शिवेक, विजयपाल, रवि जाटव व विजयवीर घर में घुस आये। आरोपियों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती की। विरोध पर आरोपियों ने पीड़िता को आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा ने मजिस्टेट के समक्ष मृत्युपूर्व बयान दिये थे। जिसमे उसने कहा था कि आरोपियो ने मोबाइल से विजयपाल से जबरन बात कराई। विजयपाल ने पीड़िता के फोटो इंटरनेट पर डालने की बात कही थी। रवि जाटव ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बाद में विजयवीर और रवि ने पीड़िता के कपड़ों में आग लगा दी। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गयी थी। पीड़िता के मृत्युपूर्व बयानों के बाद पुलिस ने आरोपी शिवेक को क्लीनचिट दे दी थी। इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने मृतका के परिजनों, मृतका के बयान दर्ज करने वाली नायब तहसीलदार समेत गवाह पेश किये थे। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया।।
बरेली से कपिल यादव