घटना के तीन वर्ष बाद एससी/एसटी के अन्तर्गत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर हाईकोर्ट की रोक

*देरी से दर्ज एफआईआर की ब्याख्या ज़रूरी है: हाईकोर्ट

बड़ागांव/वाराणसी- बड़ागांव थाना अन्तर्गत विश्वनाथ पुर कनियर गांव के हरि प्रकाश सिंह के खिलाफ उनके ही गांव के एक ब्यक्ति ने 11 अगस्त 2017 की घटना को 07 जुलाई 2020 को एससी-एसटी एक्ट के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करा दी, तत्पश्चात इन्वेस्टिगेशन आफिसर ने 19 सितंबर 2020 को चार्जशीट भी लगा दी।
एससी/एसटी विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेते ही सम्मन जारी कर दिया ।
हरि प्रकाश ने विवश हो कर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र के दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पेशल सेशन कोर्ट के कार्यवाही पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने कहा “देरी से की गई एफआईआर की ब्याख्या करना जरूरी है “वहीं विपक्षी को नोटिस जारी कर पूछा क्यों न एफआईआर क्वैश कर दिया जाए ।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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