सहदेई बुजुर्ग- राज्य निर्वाचन आयोग ने सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के नयागांव पश्चिमी पंचायत की मुखिया मालती देवी के निर्वाचन को रदद् कर दिया है।निर्वाचन आयोग ने यह करवाई गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने पर की है।
जानकारी के अनुसार नयागांव निवासी रीता देवी और उनके पति सुनील कुमार महतो ने नयागांव पश्चिमी पंचायत की मुखिया मालती देवी के निर्वाचन को चुनौती दी थी।आरोप था कि मालती देवी उमर वैश्य जाति से आती है लेकिन सिंदुरिया बनिया जाति के जाति प्रमाण पत्र पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित सीट से 2018 में निर्वाचित हुई।
राज्य निर्वाचन आयोग ने ज्ञापांक 580 दिनांक 15 मार्च 2018 में कहा है कि जिला प्रशासन ने जांच के बाद मालती देवी के जाति प्रमाण पत्र को गलत पाते हुय रदद् कर दिया था।वही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधीन गठित कास्ट स्कूटनी कमिटी के प्रतिवेदन में भी मालती देवी को उमर वैश्य जाति का सदस्य बताया गया है।कहा है कि जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम के आदेशानुसार मालती देवी की जाति उमर वैश्य विनिश्चय की गई है।उनके सिंदुरिया बनिया जाति के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया।जिसके बिरुद्ध मालती देवी ने पटना उच्च न्यायालय में सिडब्लूजेसी दायर किया था।जिसमे उच्च न्यायालय ने 21 जून 2017 को कास्ट स्कूटनी कमिटी में आवेदन देने के लिये मालती देवी को स्वतंत्रता दी।मालती देवी के आवेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग 05 फरवरी 2018 को बताया कि मालती देवी उमर वैश्य जाति की सदस्य है।जो बिहार राज्य हेतु अधिसूचित आरक्षित वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नही है।इस आलोक में।मालती देवी के सिंदुरिया बनिया के सदस्य के दावे को खारिज कर दिया।
– नसीम रब्बानी, पटना/ बिहार