बरेली। एडीजी जोन रमित शर्मा ने इंस्पेक्टर इज्जतनगर राधेश्याम और इंस्पेक्टर नवाबगंज राजकुमार शर्मा पर प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए है। इंस्पेक्टर इज्जतनगर ने शव मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज नही की। जिस पर एडीजी ने एसएसपी बरेली को हत्या की एफआईआर दर्ज कराने और इंस्पेक्टर इज्जतनगर राधेश्याम के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। शाहजहांपुर मे गढ़िया रंगीन के रहने वाले सेठपाल ने बुधवार को एडीजी से शिकायत में बताया कि उनके भाई नेत्रपाल 17 जुलाई को जैतीपुर के रहने वाले मैकू लाल के साथ गये थे। नेत्रपाल ने पत्नी मिथलेश को शाम सात बजे फोन कर बताया कि वह बरेली पहुंच गये है। रात दस बजे बताया कि उन्होंने घर पर ही रोक लिया है। अगले दिन आएंगे। 18 जुलाई को अहलादपुर चौकी के पास कृष्णा होटल के किनारे झाड़ियों में उनका शव मिला। नेत्रपाल के मोबाइल मैकूलाल के पास है। इज्जतनगर इंस्पेक्टर राधेश्याम ने एफआईआर दर्ज नही की। उन्हें टालते रहे। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया लेकिन कोई कार्रवाई नही की। हत्या जैसे जघन्य अपराध में एफआईआर दर्ज न करना इंस्पेक्टर इज्जतनगर की लापरवाही, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता दर्शाती है। इसे गंभीरता से लेते हुए एडीजी जोन रमित शर्मा ने एसएसपी बरेली अनुराग आर्य को इज्जतनगर थाने में नेत्रपाल की हत्या की एफआईआर दर्ज कराने, लापरवाह इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रारंभिक जांच करवाकर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये है। नवाबगंज में लावा खेड़ी बद्री प्रसाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी को सीमा पत्नी राकेश, उसका भाई कृष्णपाल निवासी भानपुर नवाबगंज बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने काफी टालमटोल के बाद उनकी एफआईआर दर्ज की। उनका परिवार गांव में अकेला है। आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ने आरोपियों को पकड़ लिया लेकिन रुपये लेकर उन्हें थाने से छोड़ दिया। इसके बाद कहा कि अपनी लड़की को खुद ढूंढ लो, हम ढूंढने नहीं जाएंगे। एडीजी जोन रमित शर्मा ने एसएसपी को आदेश दिए हैं कि एडिशनल एसपी और एसओजी की टीम बनाकर लड़की को बरामद करायें। दुर्व्यवहार करने वाले और संदिग्ध सत्यनिष्ठा की इंस्पेक्टर नवाबगंज राजकुमार शर्मा के खिलाफ किसी अन्य जिले के राजपत्रित अधिकारी से जांच करने के आदेश आईजी रेंज डॉ राकेश सिंह को दिए है। नवाबगंज के अधकटा रब्बानी बेगम के रहने वाले बृजेश कुमार उनकी पत्नी भगवान देवी और अमलेश कुमारी ने एडीजी से शिकायत की। कहा कि 27 अप्रैल को सीओ के आदेश पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के विवेचक दरोगा नफीस अहमद ने दो महीने के बाद महिलाओं का 164 का कोर्ट में बयान कराया लेकिन चार माह बाद भी मामले मे किसी हमलावर की गिरफ्तारी नही की। जिस पर एडीजी जोन रमित शर्मा ने एसएसपी को आदेशित किया है कि हमलावरों की गिरफ्तारी कराये। दरोगा नफीस के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर 15 दिन में आख्या देने के आदेश दिए है।।
बरेली से कपिल यादव