एक्स-रे संस्थाओं का पंजीयन न होने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

मध्यप्रदेश,आगर-मालवा-लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी एक्स-रे और इमेजिंग उपकरणों के संचालकों से 15 दिन के भीतर एईआरबी पोर्टल में पंजीयन करवाने को कहा है। पंजीयन के बाद इसकी जानकारी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भी आवश्यक रूप से देने को कहा गया है। सभी नैदानिक एक्स-रे संस्थाओं द्वारा एईआरबी में पंजीयन और लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ ने बताया कि देश में अपंजीकृत नैदानिक एक्स-रे उपकरण परमाणु ऊर्जा नियामक द्वारा सील किये जा रहे हैं। अपंजीकृत नैदानिक एक्स-रे का उपयोग करना परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम-2004 में दण्डनीय अपराध है। अतरू सभी एक्स-रे और इमेजिंग उपकरणों के संचालक जल्दी से जल्दी पोर्टल पर पंजीयन करवायें।पंजीयन निःशुल्क
शासकीय और अशासकीय नैदानिक एक्स-रे संस्थाएँ एईआरबी द्वारा प्रारंभ किये गये E-Licensing System (e-LORA) नि:शुल्क ऑनलाइन पंजीयन और अनुज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं।

राजेश परमार , आगर मालवा

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