अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन करने वाले 11 लोगों पर अर्थदण्ड अधिरोपित

मध्यप्रदेश,उज्जैन- मप्र गौंण खनिज अधिनियम के अन्तर्गत अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के पृथक-पृथक प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने उनके न्यायालय में प्रचलित 11 प्रकरणों में 2 लाख 27 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने नीलूसिंह पिता पंकज प्रतापसिंह पर 22 हजार 500 रूपये, दिनेशकुमार पिता फूलचन्द सांखला पर 32 हजार रूपये, जगदीश पिता बाबूलाल मंडवाल पर 13 हजार 500 रूपये, उमरावसिंह पिता उदयसिंह पर 27 हजार रूपये, ईश्वर पिता पर्वतसिंह पर 30 हजार रूपये, मुकेशसिंह पिता बनेसिंह पर 30 हजार रूपये, राकेश पिता रामप्रसादसिंह तोमर पर 24 हजार रूपये, होकमसिंह पिता बाबूलाल गुर्जर पर 12 हजार रूपये, अन्तरसिंह पिता प्रभुलाल किलाला पर 12 हजार रूपये, फिरोज पिता कय्यूम खां पर 12 हजार रूपये तथा समद खान पिता वासर खान पर 12 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

राजेश परमार, आगर मालवा

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