अखिलेश यादव और निरहुआ की तरफ से दाखिल किए नामांकन पत्र पर दोनों तरफ से लगी आपत्ति

आजमगढ़ : आजमगढ़ संसदीय सीट गठबंधन के प्रत्याशी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ की तरफ से दाखिल किए नामांकन पत्र पर दोनों तरफ से बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के न्यायालय में आपत्ति दाखिल की गई। साथ ही नामांकन पत्र को खारिज करने की मांग की गई। दोनों तरफ से लगभग एक घंटे चली लंबी बहस के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरओ हैंडबुक का हवाला देते हुए दोनों तरफ की आपत्ति खारिज कर दी। सपा व भाजपा दोनों प्रत्याशियों का नामांकन पत्र वैध घोषित कर दिया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीकृष्ण पाल ने अधिवक्ता चंद्रप्रकाश राय के माध्यम से सपा प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आपत्ति पत्र में उल्लेख किया है कि सपा प्रत्याशी ने वर्ष 2019 में अपने नामांकन पत्र के पेज नंबर सात पर ग्राम मुचहरा सैफई इटावा (नायकपुर, सुंदरपुर, सैफई)में क्रय की गई भूमि रकबा 17.93 एक का मूल्य रुपया 14 लाख 96 हजार 541 दर्शाया है। जबकि विधान परिषद चुनाव 2012 में उन्होंने अपने नामांकन शपथ पत्र में भूमि रकबा 17.93 एकड़ जिसका कुल मूल्य रुपया 17 लाख 53 हजार 997 दर्शाया है। जबकि उसी पैसे में भूमि का हिस्सेवार कुल मूल्य रुपया 18 लाख 34 हजार 622 होता है। इसी क्रम में वर्ष 2014 में लोकसभा कन्नौज में उनकी पत्नी डिपल यादव के नामांकन पत्र के पेज नौ पर ग्राम मुचहरा सैफई इटावा (नायकपुर, सुंदरपुर, सैफई) क्रय की गयी भूमि रकबा 17.93 एकड़ का मूल्य रुपया 17 लाख 53 हजार 997 दर्शाया गया है। जबकि 2019 लोकसभा कन्नौज में पेज नंबर आठ नामांकन प्रपत्र मय शपथ पत्र पर उसी भूमि के रकबा 17.93 एकड़ का मूल्य रुपया 14 लाख 96 हजार 541 दर्शाया गया है। जबकि उसी पैसे में भूमि का हिस्सेदारी कुल मूल्य रुपया 18 लाख 34 हजार 622 होता है। उधर, सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव की तरफ से अधिवक्ता राजबहादुर यादव एवं देवेंद्र उपाध्याय ने भी ‘निरहुआ’ के शपथ पत्र पर आपत्ति दाखिल की। आरोप लगाया कि एक सेट के शपथ पत्र में तारीख नहीं लिखी है तो दूसरे शपथ पत्र पर नोटरी की मोहर अंतिम के बजाय पहले पेज पर है। सुनवाई के बाद दोनों आपत्ति खारिज कर दी गई।

रिपोर्ट:-राकेश वर्मा आजमगढ़

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