सरकारी विभागों का जीएसटी मे पंजीकरण अनिवार्य- डीएम

बरेली। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने सरकारी विभागों को पंजीकृत होने एवं संविदाकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को पंजीकृत कराने और नियमानुसार टीडीएस (जीएसटी) की कटौती करते हुए जीएसटी विभाग मे जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग मे अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर बल दिया जाए। गुरुवार को जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार मे राज्य कर विभाग द्वारा टीडीएस कटौती के सम्बन्ध मे बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि प्रांत के अंदर व्यापारिक गतिविधि संचालित करने वाले व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धनराशि से बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है और इसके लिए सरकारी विभागों द्वारा जो भुगतान किया जाता है। उस पर भुगतान करते हुए श्रोत पर 2 प्रतिशत टीडीएस (जीएसटी) काट कर राजकीय कोषागार मे जमा किए जाने की अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों का जीएसटी मे पंजीकृत होना अनिवार्य है। बैठक मे राज्य कर विभाग से संयुक्त आयुक्त अरुण शंकर राय, कोषाधिकारी पारस नाथ गुप्ता सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।

बरेली से कपिल यादव

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