बरेली। नगर निगम के अफसर उत्तर प्रदेश शासन के आदेश को भी नहीं मानते निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों में जमकर कमीशन का खेल चल रहा है। जिससे नगर निगम के निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इसमें शामिल है। सरकारी नियम यह है कि अगर कोई भी कार्य विभाग एक करोड रुपए तक का कराता है तो उसे शासन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन नगर निगम निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का पदभार संभाल रहे अधिशासी अभियंता एक करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओ को स्वीकृति भी यहीं से करवा ले रहे हैं। नगर निगम निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बन्नूवाल नगर की सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया। जिसकी अनुमानित लागत दो करोड़ 58 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसको लेकर 1 जून 1995 में आए शासनादेश में साफ दिया गया है। एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के टेंडर स्वीकृति करने का अधिकार मुख्य अभियंता तथा एक करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार शासन को है। इसके बाद भी प्रभारी मुख्य अभियंता द्वारा बन्नूवाल नगर की विभिन्न सड़कों की मरम्मत कार्य की स्वीकृति दे दी गई जो दो करोड़ 58 लाख रुपए के लगभग है। इस बाबत पूर्व पार्षद राजेश तिवारी ने शासन को शिकायत भेजी है।।
बरेली से कपिल यादव