बाड़मेर/राजस्थान- विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ बाड़मेर एवं बालोतरा जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से लोक सूचना जारी कर दी गई हैं। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार को रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से लोक सूचना जारी गई।
अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 6 नवंबर रहेगी। इस अवधि के दौरान 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपए जमानत राशि जमा करना होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचने वाले अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के लिए आने वाले व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के साथ संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेज जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थको की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैंड बिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के विभिन्न प्रावधानों की पालना की जाए। पम्पलेट, बैनर तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा। जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके की ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो की ओर से सत्यापित नहीं करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशित के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
विधानसभा चुनावों के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे। समस्त लेन- देन की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान अधिसूचना जारी होने के सात दिन के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जा सकती है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत निर्दिष्ट स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को लेकर आयोग ने निर्देश जारी किए है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 होगी। स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना जारी होने के सात दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर को प्रेषित करनी होगी।
– राजस्थान से राजूचारण