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यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक, तौकीर, शहाबुद्दीन और सलमान मियां बोले-शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट

बरेली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। जिसके बाद मुस्लिम उलमा और संगठन इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां, जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां व मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस फैसले का स्वागत किया है। आईएमसी मौलाना तौकीर रजा खां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनासिव है। इंसाफ हुआ है। मदरसों की बात करें तो हमारे बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया उस पर खुद ही यकीन कर लिया। मदरसों को कहीं से भी फंडिग नहीं की जा रही, ये एक तरीके के यतीमखाने (अनाथायलय) हैं। स्थानीय लोगों के चंदे पर ये मदरसे चलते हैं। सरकार की मंशा हर जगह सांप्रदायिकता के आधार पर काम करना है। मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मदरसों के वजूद को खतरा पैदा हो गया था। मदरसा एजुकेशन बोर्ड को गैर संवैधानिक बताया गया था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। लाखों छात्र, छात्राओं और हजारों शिक्षकों को बड़ी खुशी हासिल हुई है। वही जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान (सलमान मियां) ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सीजेआई व बेंच के सभी जजों ने शिक्षा के महत्व को समझा व उसके अधिकार को जानते हुए जिस तरह से यह फैसला लिया गया उससे अल्पसंख्यकों में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा और शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायेगा।।

बरेली से कपिल यादव

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