मौलाना तौकीर फरार घोषित, नही मिले तो कुर्क होगी संपत्ति, जिला जज कोर्ट ने सुनाया फैसला

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के मामले मे सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताकर उन्हें फरार घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। आपको बता दे कि वर्ष 2010 दंगों के मामले में कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई अब जिला जज के कोर्ट में हो रही है। जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। तौकीर रजा सोमवार को फिर कोर्ट मे हाजिर नहीं हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर गैरहाजिर रहे। अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत कर दी है। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट जब किसी आरोपी को फरार घोषित करता है तो पुलिस को 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाता है। इसे संबंधित शख्स के दरवाजे पर चस्पा कर पुलिस को मुनादी करनी होती है। करीब महीने भर के अंतराल में आरोपी के न मिलने पर 83 (कुर्की) का नोटिस चस्पा किया जाता है। समर्थकों के मुताबिक वह अभी तक दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। मौलाना पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की गई है, वहां भी प्रक्रिया चल रही है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी ने बताया कि पार्टी प्रभारी अभी दिल्ली के अस्पताल में ही हैं। उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है पर अभी डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया है। वह कानून का सम्मान करते हैं। जैसे ही डॉक्टर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ मानेंगे, वैसे ही वह बरेली आकर कोर्ट में हाजिर होंगे। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा। अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है, उसका अवलोकन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।।

बरेली से कपिल यादव

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