मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट

बरेली। जनपद मे विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में तारीखों पर हाजिर न होने पर एसीजेएम (एमपी-एमएलए कोर्ट) शाम्भवी ने मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी मोहम्मद आसिम ने 28 जनवरी 2022 में कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बिना अनुमति के जनसभा हुई है। मौके पर जाने पर पता चला कि 26 व 27 जनवरी 2022 को सपा कार्यालय में सभा हुई थी। सभा का आयोजन सुल्तान बेग की तरफ से किया गया था। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। साथ ही इससे महामारी फैलने की आशंका है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुल्तान बेग की तरफ से अदालत में मुकदमे को शासन द्वारा जारी गजट के आधार पर समाप्त किए जाने की याचना डाली गई। विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपी अदालत में बुलाने को कहा। इस मामले में लगातार तारीखें पड़ रही थी। इसमें सोमवार यानी 10 जून की तारीख पड़ी। लेकिन पूर्व विधायक तारीख पर हाजिर नही हुए। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पांच जुलाई को सुल्तान बेग को अदालत में तलब किया है।।

बरेली से कपिल यादव

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