बरेली/फतेहगंज पश्चिमी। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक सभागार में बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी सुश्री संध्या जायसवाल ने समिति की अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत वो बच्चे जो 18 वर्ष से कम है और जिनके माता-पिता की मौत कोरोना से हुई है। वह इस योजना में आवेदन कर सकते है। इसके अलावा बाल संरक्षण योजना के विषय में संक्षिप्त में जानकरी दी। तत्पश्चात योजना के अन्तर्गत निश्क्त, गरीब, अनाथ, परित्यक्त एवं देख-रेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। जिसमें प्रतिमाह बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु धनराशि रुपये दो हजार दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनाथ, परित्यक्त बालकों की देख रेख एवं पालन पोषण व संरक्षण हेतु पोषक माता-पिता (फोस्टर केयर) के चयन के विषय मे जानकारी दी। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से बाल विवाह को रोकने पर चर्चा की गयी। इसके साथ ही ब्लाक में बढते बाल श्रम, बाल अपराध, मिसिंग चाइल्ड आदि पर चर्चा की गई। इस मौके पर बीडीओ प्रणय कृष्ण, सहायक विकास अधिकारी मोहम्मद बरकत खां, सीडीपीओ इन्दिरा परिमाल, एसआई संजीव कुमार, सहायक अध्यापक मनोज कुमार शर्मा, आउटरीच कार्यकर्ता अनिल कुमार उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव