बरेली सेंट्रल जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहा, कहा- अब पत्‍नी के चुनाव प्रचार में लगूंगा

बरेली। बुधवार की सुबह बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हो गए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले धनंजय की जमानत मंजूर की थी। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि उन पर फर्जी मुकदमा कराया गया था। जेल से रिहा होने के बाद अब वह जौनपुर संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही अपनी पत्‍नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव प्रचार में जुटेंगे। आपको बता दें कि रिहाई का परवाना लेकर जौनपुर जेल से स्पेशल मैसेंजर बरेली सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह उनकी जेल मे रिहाई हो गई। शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। धनंजय सिंह को हाई सिक्योरिटी बैरक मे रखा गया था। उसी दिन धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वही धनंजय की रिहाई के वक्‍त जेल पर उनके भाई और बड़ी संख्‍या मे समर्थक पहुंचे थे। करीब एक दर्जन से अधिक गाड़‍ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली जेल से जौनपुर के लिए रवाना हुए। इसके पहले धनंजय सिंह ने मीडिया से कहा कि यह मुकदमा फर्जी था जो 2020 में मुझ पर कायम किया गया था। उस मामले में न्‍यायालय ने मुझे जमानत दी है। उन्‍होंने कहा कि मेरी पत्‍नी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। यहां से निकलने के बाद सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा। धनंजय ने मीडिया को धन्‍यवाद किया और कहा कि मीडिया ने सकारात्‍मक ढंग से बातों को समाज के सामने रखने का काम किया है। इस दौरान विधायक अभय सिंह के बारे मे किए गए सवाल पर धनंजय थोड़ा नाराज होते दिखे। उन्‍होंने कहा कि अब ये समय बताएगा। आप लोग अपराधियों के बारे मे बात मत करिए। धनंजय सिंह को अपहरण व रंगदारी के मामले मे सात मार्च को सजा सुनाई गई थी। उस मामले में वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण व रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना करके तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने दो अप्रैल 2022 को धनंजय व सहयोगी पर आरोप तय किया था। इसके बाद 130 तारीखों की सुनवाई के बाद पांच मार्च 2023 को धनंजय समेत दो को दोषी पाया गया। इसके बाद सात मार्च 2024 को सजा सुनाई गई। 27 अप्रैल को शासन के आदेश पर जौनपुर पुलिस ने धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया था। इस बीच उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मंगलवार को जौनपुर जिला जेल के अधीक्षक एसके पांडेय ने रिहाई का परवाना रेडियो मैसेंजर के जरिए बरेली सेंट्रल जेल को भेज दिया गया था। बुधवार की सुबह ही धनंजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। जिसके बाद अपने समर्थकों के साथ जौनपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उसके काफिले मे 26 गाड़ियां शामिल थी। जिसकी पहचान काला कलर 9777 थी।।

बरेली से कपिल यादव

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