बरेली। जनपद के थाना सुभाषनगर क्षेत्र में हुए चर्चित गैंगरेप मामले मे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 23 मई 2021 को सुभाषनगर क्षेत्र की एक महिला को उसके घर से मोनू उसे बुलाकर उसकी रिश्ते की बहन बबली के घर सनईया गौटिया ले गया था। जहां बबली के पति राजीव, सोनू और मोनू ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर महिला को बेहोश कर दिया। इसके बाद तीनों ने बारी-बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया था। तीनों आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की फुकनी (पाइप) और चाकू डाल दिया था। चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट और गुदाद्वार को काट दिए थे। जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़िता की मां मौके पर पहुंची तो देखा कि बेटी बेसुध हालत में खून से लथपथ पड़ी है। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वही पीड़िता ने थाना सुभाषनगर मे मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट मे भेजा गया। जहां तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को थोड़ी राहत मिली है और न्याय की उम्मीद जगी है।।
बरेली से कपिल यादव