बरेली – फतेहगंज पश्चिमी 15 जुलाई उत्तर प्रदेश में 50 माइक्रोन तक की पाॅलीथिन प्रतिबंधित होने का संदेश देते हुये नगर पंचायत के तत्वावधान में जागरुकता रैली निकाल कर जागरूक किया गया।
प्रतिबंधित पाॅलीथिन बनाने और बेंचने पर एक लाख रुपए का जुर्माना और छह माह की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही पाॅलीथिन वातावरण के लिए भी खतरनाक है।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी वरिष्ठ लिपिक देशराज जगदीश शर्मा की अगुवाई में नगर पंचायत के कर्मचारियों ने आज पॉलिथीन के विरोध में लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार कर बताया कि पॉलिथीन पर पाबंदी लग गई है कोई भी पॉलीथिन में दुकानदार किसी तरह का सामान ना बेंचे नगर पंचायत कर्मचारियों ने कुछ दुकानों से पॉलिथीन की थैली जप्त की । लोधी नगर चौराहा से मैन मार्केट व सब्जी मण्डी तक प्रचार प्रसार किया गया। अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से पतली पाॅलीथन प्रतिबंधित कर दी गई है।इसके अलावा 15 अगस्त से प्लास्टिक व थर्माकोल के कप प्लेट व ग्लास प्रतिबंधित किए जाएंगे। इसके बाद दो अक्टूबर से सभी प्रकार के डिस्पोजेबल प्रतिबंधित किए जाएंगे। लेकिन पहले व्यापारी वर्ग व ग्राहको को जागरुक किया जा रहा है। सरकारी निर्देश न मानने पर जुर्माना और सजा को अमल में लाया जाएगा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन, नगरीय निकाय, पुलिस व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा छापेमारी शुरु कर दी गई है। जिसमें दोषी पाए जाने पर दुकानदार व ग्राहकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।उन्होंने बताया कि चौराहे के पास अतिक्रमण के चलते यात्री वाहन सड़क पर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जेसीवी साथ लेकर शीघ्र ही नगर के प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटाओ अभियान भी शुरू किया जाएगा जिसमें पुलिस बल भी साथ रहेगा।
– बरेली से सौरभ पाठक की रिपोर्ट