देश मे अशांति फैलाने का काम कर रहे मौलाना तौकीर रजा की जमानत हो रद्द

बरेली। शुक्रवार को अधिवक्ता परिषद ने मौलाना तौकीर रजा की जमानत रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सौपे ज्ञापन मे अधिवक्ता परिषद ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा निवासी सौदागरान पर थाना कोतवाली मे भारतीय दण्ड संहिता एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एवं धारा 3 पब्लिक प्रापर्टी डेमेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 28 जुलाई 2010 को सशर्त जमानत दी थी। जमानत आदेश के अनुपाल मे स्वंय का बंध पत्र न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बरेली मे प्रस्तुत किया था। उसके बाद भी कई माह से मौलाना तौकीर रजा खां देश मे अशान्ति फैलाने एवं वैमनस्यता का वातावरण बनाने के लिए लगातार ब्यानबाजी कर रहे है जो कि जमानत आदेश एवं उनके द्वारा प्रस्तुत बंध पत्रों का उल्लंघन है। अधिवक्ता परिषद ने सीएम से मांग की है कि जांच कराकर राष्ट्र हित में तौकीर रजा खां की जमानत निरस्त कराने हेतु शासन स्तर पर समुचित पैरवी उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे की जाये और राष्ट्र एवं जनहित मे तौकीर रजा को गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन देंने बालों में जिलाध्यक्ष अनुज कान्त सक्सेना, महामंत्री विनोद बाबू कन्नौजिया, अरविन्द सिंह गौड़, एडवोकेट धारा सिंह, ओमपाल सिंह, संध्या आर्या, गीता, अर्पिता आदि मौजूद रहे।।

बरेली से कपिल यादव

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