दिनदहाड़े जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात साल कैद

बरेली। विशेष न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने दिनदहाड़े जानलेवा हमला करने के आरोपी आत्मप्रकाश को सश्रम सात साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि थाना नवाबगंज मे मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रिछोला चौधरी निवासी आत्मप्रकाश ने एक माह पूर्व अपने पड़ोस की महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसमे लोगों ने समझौता कराकर मामला निपटा दिया था। 19 सितंबर 2019 की दोपहर साढ़े बारह बजे दोनों परिवार की महिलाओ में विवाद होने लगा। सुनील दोनों को समझा रहा था तभी आत्मप्रकाश ने जान से मारने की नीयत से सुनील को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। नवाबगंज पुलिस ने आत्मप्रकाश को तमंचा समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जानलेवा हमले के केस की सुनवाई विशेष जज कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने गवाह पेश किए थे।।

बरेली से कपिल यादव

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