ठकुरबाड़ी के जमीन पर लागू दप्रसं की धारा 144 का उलंघन कर चलायी टैक्टर

हाजीपुर(वैशाली)- चेहराकलां ठकुरबाड़ी की जमीन पर प्रशासन द्वारा 144 धारा लागु करने के
बाबजूद भी नवोनाथमिश्र ने असमाजिक तत्वों के सहारे दो से ट्रैक्टर खेत की जुताई कराती जा रही थी।जिसका ग्रामीणों समेत ठाकुरबाड़ी बचाओ संघर्ष समिति विशुनपुर अड़रा द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर एक बाइक को कब्जा लेते हुए दोनों ट्रैक्टर की देखरेख के लिए चौकीदार को लगाया गया है । इसी क्रम में एक व्यक्ति की जख्मी होने की सूचना है। प्रशासन के काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को मिले कारवाई के अश्वासन के उपरांत शांत हुए।
ज्ञातव्य हो कि ठाकुरबाड़ी बचाओ संर्घष समिति विशुनपुर अड़रा के अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही थी। इस क्रम चेहरा कलां प्रखंड मुख्यालय परिसर में बजरंग दल चेहरा कलां द्वारा गत माह एक दिवसीय धरना बाइस सूत्री मांगों के समर्थन दिया था । उसके पूर्व से ही उक्त भूमि पर प्रशासन द्वारा 144 धारा लागु कर दी थी । स्थानीय द्वारा बताया गया कि दो सौ साल पुरानी राम-जानकी ठाकुरबाड़ी में नवोनाथ मिश्र ने लोगों को पूजा पाठ करने से लगभग आठ दशक से पूजा करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद से धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता है । जैसे ही नवोनाथ मिश्र द्वारा उक्त ठाकुरबाड़ी के लगभग एक एकड़ से अधिक भूमि बेचने के लोगों ने धर्मिक न्यास बोर्ड पटना की सूचित किया था । जिसके आलोक में बोर्ड के अध्यक्ष ने कई तत्कालीन अंचलाधिकारी गोरौल को लिखा कि बेची गई भूमि का दाखिल खारिज एवं रसीद नहीं काटी जायेगी । यहां तक कि ठाकुरबाड़ी के अवशेष भूमि के ब्रिकी रोक लगाने की बात कही गई है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस कर्मी को ठाकुरबाड़ी परिसर स्थित पीछे कुंआ में शराब की बोतल दिखाते आर्म्स होने की बात कही। उक्त ठाकुरबाड़ी के परिसर गोरौल थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार, रामनरेश साहसमेत दर्जनों पुलिस कर्मी प्रवेश कर स्थिति का अवलोकन करने के क्रम में उपस्थित लोगों से गहन पूछताछ की तो मंदिर हमलोगों के पूर्वजों का है । कितने वर्षों की तो बताया कि जीतने लोग थे । कोई कहता 25, तो कोई 50 साल की है । जबकि ठाकुरबाड़ी की इमारत देखने से प्रतित होता है कि कितनी साल की परानी है ठाकुरबाड़ी को घर का रूप दे दिया गया है। उपस्थित लोगों की तरह तरह बात सुनकर पुलिस भी आक्रोशित होते देखे गए।

उपस्थित लोगों द्वारा बताया पुलिस को बताया मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना कांड संख्या 162/81 धारा 396 के नामजद आरोपी औराई थाना अंतर्गत शंभुता गांव का निवासी होना बताया गया है।

-नसीम रब्बानी, पटना/ बिहार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *