जिलाधिकारी वाराणसी को हाईकोर्ट ने किया तलब

* धारा 77(1) व77(2) यूपी भू राजस्व संहिता, 2006 के अनुपालन न होने पर कोर्ट ने दिखाई नाराजगी।

सेवापुरी/वाराणसी – कपसेठी गाँव के कब्रिस्तान व ईदगाह की जमीन को सड़क चौड़ीकरण में अधिगृहित किया जा रहा है जिससे पीड़ित होकर नसरूल्लाह अंसारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया। जिसके सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि भू राजस्व संहिता 2006 के धारा 77(1) धारा 77(2) के दिये गये नियमो का बिना अनुपालन कियेे मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। न्यायालय पिछली कई सुनवाई में सरकार से जबाब मांग रहा था, संतोष जनक जबाब न मिलने पर जिलाधिकारी से ब्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
उपस्थिति न्यायालय या विडियो कान्फ्रेंसिंंग के माध्यम से एफिडेविट के साथ 04 सितम्बर को हाज़िर होने का आदेश किया है।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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