बरेली। विशेष जज पशुपतिनाथ मिश्रा की विशेष कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप मे सगे भाई अंकुर और विक्की को सश्रम दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 22 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश शर्मा ने बताया कि थाना किला मे चंदननगर निवासी सुधीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बेटे सागर का 12 सितंबर 2020 की दोपहर को मोहल्ले के अंकुर और उसके भाई विक्की से झगड़ा हो गया था। उसे उसकी पत्नी और मम्मी ने शांत करा दिया था। शाम साढ़े छह बजे सागर किसी काम से मेन रोड बस स्टैंड पर गया था। अंकुर और उसके भाई विक्की ने सागर को घेर लिया। अंकुर ने जान से मारने की नीयत से सागर को तमंचे से गोली मार दी। गोली सागर के पेट में लगी। इलाज के दौरान उसकी एक किडनी और पित्ताशय डॉक्टर को निकालना पड़ा था। इलाज से बमुश्किल सागर की जान बच सकी। किला पुलिस ने 14 सितंबर 2020 को अंकुर को वारदात में प्रयुक्त तमंचे के गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस केस की सुनवाई विशेष जज पशुपतिनाथ मिश्रा की विशेष कोर्ट में हुई।।
बरेली से कपिल यादव