सहारनपुर – मानीनय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर की अदालत ने एक मुक़दमे मे खुदकों पूर्व जस्टिस आगा हैदर के पोते बताने वाले नवेद हैदर और तनवीर हैदर के विरुद्ध एक मुक़दमे के अंतर्गत धारा-420,467,468,471,120बी मे गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिए है।
क्या है पूरा मामला – दरअसल ये वहीं जस्टिस आगा हैदर है जिन्होने शहीद भगत सिंह जी को फासी की सज़ा सुनाने से इन्कार कर दिया था उन्ही आगा हैदर की पुत्री स्व- श्रीमती बीबी शहर बानो का एक फ़र्जी मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पड़नवासे नवेद हैदर और तनवीर हैदर ने बनाकर उनके जीते जी उनकी समस्त संपत्ति को हड़प लिया था जिसकी एफ॰आई॰आर आगा हैदर के पोते स्व-श्री इशरत अब्बास ने थाना सदर बाज़ार मे दर्ज कराया था जिसपर पुलिस द्वारा अपराधियो के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके कुछ समय के बाद ही श्री इशरत अब्बास का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपराधियो पर कोई कार्यवाही नही हो सकी थी परन्तु अब इशरत अब्बास की पुत्री व उनके नवासे श्री अबु तालिब ज़ैदी व वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जान निसार द्वारा मुकदमे की सघन पैरवी के कारण नवेद हैदर और तनवीर हैदर के वारंट जारी किए गए है।
इतना ही नही नवेद और तनवीर के विरुद्ध धारा-420,467,468 के अन्य भी मुक़दमे दर्ज है जिनमे इन अपराधियो की मुश्किले बढती दिखाई दे रही है।
– सहारनपुर से रविश आब्दी