चेकिंग कर सवारी वाहन का परमिट न होने पर जमा कराए दंडात्मक शुल्क- मंडलायुक्त

बरेली। मंगलवार को मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता मे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक कमिश्नरी सभागार मे सम्पन्न हुई। मंडलायुक्त ने कहा कि स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों का नवीनीकरण नही कराया गया है। निर्देश दिये कि मार्गों पर प्रभावी चेकिंग कर उन वाहनों को तत्काल निरूद्ध करते हुए निर्धारित प्रशमन शुल्क जमा करायें तथा परमिट नवीनीकरण हेतु कार्यालय मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष मे 03 चालान या उससे अधिक चालान होने पर 06 माह के निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि बरेली जनपद से लगे बार्डर पर ही ओवरलोड जनभार वाहनों को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से चेकिंग कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित आरटीए को चालान प्रेषित किया जाये। जनपद शाहजहांपुर केन्द्र से सीएनजी चलित टेम्पों टैक्सी के नये परमिट जारी करने सम्बन्धी निर्णय लिया गया। उन्होंने सीएनजी चलित आटोरिक्शा परमिट हस्तांतरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से संयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारी से परमिट हस्तांतरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों मे कोई लेन-देन तो नहीं हुआ है इसकी आख्या प्राप्त करने के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सवारी गाड़ी परमिट नवीनीकरण के प्रस्तुत प्रकरण जिनके मार्गों के आंशिक भाग राष्ट्रीयकृत है। परमिटों का नवीनीकरण का प्रकरण आगामी बैठक तक स्थगित किया। मंडलायुक्त ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष मे परमिट शर्तों के उल्लंघन मे 03 से अधिक चालान होने पर परमिट को निरस्त व निलम्बित किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाये। परमिट जारी होने की तिथि से 05 वर्ष की वैधता अवधि के दौरान यदि परमिट शर्तों के उल्लंघन में 05 से अधिक चालान होते हैं तो ऐसे परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाये। बैठक मे जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कमल प्रसाद गुप्ता, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली एमएल चौरसिया, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सेवा प्रबन्धक, यूपीएसआरटीसी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।

बरेली से कपिल यादव

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