नागल /सहारनपुर- न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा मे कमी का दोषी मानते हुए उमाही कोटा स्थित इन्द्रप्रस्थ इन्सटीटयूट आफ मैनजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी को एक छात्रा से वसूली गयी राशि के अठ्ठाइस हजार दो सौ पचास रूपए व वाद व्यय के तीन हजार रूपये अदा करने का निर्णय दिया है ।
मिली जानकारी के मुताबिक गांव गांगनौली निवासी अनिल कुमार ने फोरम मे वाद दायर किया था कि उसने अपनी पुत्री मिताली का वर्ष 2014 मे उक्त संस्थान मे बी टैक मे दाखिला कराया था ।तथा दाखिले के समय टयूशन ,यूनिफार्म , ट्रान्सपोर्टेशन आदि के अठ्ठाइस हजार दो सौ पचास रूपये लिये गये थे । केवल एक महिने तक ट्रान्पोर्टेशन की सुविधा दी गयी उसके बाद यह सुविधा बंद कर दी गयी जिस कारण उसकी पुत्री कालेज नही जा पायी और न ही परीक्षा मे बैठ सकी । संस्थान की लापरवाही से उसका एक वर्ष खराब हो गया और साथ ही उसे मानसिक व आर्थिक नुकसान हुआ । माननीय न्यायालय ने वादी व परिवादी के तर्कों के बाद ट्रान्सपोर्टेशन की सुविधा का दोषी मानते हुए संस्थान को विभिन्न मदों मे वसूली गयी राशि अठ्ठाइस हजार दो सौ पचास रूपये व वाद व्यय के तीन हजार रूपये एक माह के भीतर अदा करने का निर्णय दिया यदि परिवादी उक्त अवधि मे धनराशि नही देता तो उसे नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा ।
– सुनील चौधरी सहारनपुर