बरेली। जनपद मे एसपी यातायात रही कल्पना सक्सेना को कार से कुचलने और उन पर जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में सोमवार को फैसला सुना दिया गया। विशेष जज सुरेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मनोज कुमार, रावेन्द्र कुमार व रविंद्र सिंह और ऑटो चालक धर्मेंद्र को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि एसपी ट्रैफिक को देने के भी आदेश दिए है। कल्पना सक्सेना फिलहाल गाजियाबाद में तैनात है। विशेष लोक अभियोजक मनोज बाजपेई ने बताया कि दो सितंबर 2010 को बरेली मे तैनात एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को सूचना मिली कि नकटिया के पास ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे है। एसपी ट्रैफिक मौके पर पहुंचीं तो देखा कि कार में सवार ट्रैफिक सिपाही ट्रक रोककर चालकों से अवैध वसूली कर रहे है। एसपी को देखकर सिपाहियों ने भागने की कोशिश में एसपी ट्रैफिक की हत्या करने के इरादे से कार चढ़ाने का प्रयास किया। एसपी ट्रैफिक ने कार ड्राइव कर भाग रहे सिपाही मनोज का एक हाथ से कॉलर और दूसरे हाथ से कार की खिड़की पकड़ ली। मगर उसने कार को दौड़ा दिया। कार मे सवार सिपाही रविंद्र सिंह ने जान से मारने की नीयत से एसपी के सिर पर हमला किया और वह काफी दूर तक घिसकर चोटिल हो गईं। सभी सिपाही एसपी को कार से धक्का देकर भाग गए। इस मामले में ट्रैफिक सिपाही मनोज, रविंद्र सिंह, रवेंद्र कुमार और एक सिपाही के ऑटो चालक भाई धर्मेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले, सरकारी कार्य में बाधा डालने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 21 फरवरी को सभी आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया था। सोमवार को विशेष जज सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर बहस हुई और कोर्ट में 14 गवाह और 22 साक्ष्य पेश किए गए। चारों दोषियों को दस-दस साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।।
बरेली से कपिल यादव