बरेली। जनपद के थाना फरीदपुर क्षेत्र मे खरीदे गए प्लॉट के पास 75 गज अतिरिक्त जमीन देने का झांसा देकर कॉलोनाइजर ने जमीन खरीददार से 6 लाख की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। रकम ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नही कराई। कई महीने चक्कर काटने के बाद खरीददार ने थाने मे तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया। एसएसपी के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदपुर के स्टेशन रोड निवासी गोविंद कृष्ण अग्रवाल और उनके भाई हाईवे से सटी जमीन मे वसुंधरा कॉलोनी के नाम से प्लॉटिंग कर रहे है। पुलिस के अनुसार फरीदपुर के मोहल्ला बक्सरिया के लालाराम यादव एवं उनकी पत्नी सरोज यादव ने 13 फरवरी 2023 को वसुंधरा कॉलोनी में 11.55 लाख कीमत का प्लॉट खरीदा था। आरोप है प्लॉट के पास 75 गज अतिरिक्त जगह पड़ी थी। लालाराम ने उसका भी सौदा कर लिया। इसके बाद कॉलोनाइजर ने सौदे के मुताबिक लालाराम यादव से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते मे 17.55 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। कॉलोनाइजर ने 75 गज जमीन का 6 लाख अतिरिक्त लेकर 75 गज जमीन का बैनामा बाद मे कराने को कहा। लालाराम यादव ने बची हुई जमीन पर अपनी नींव भर दी। कई महीने बीतने के बाद लालाराम यादव ने बची हुई जमीन का बैनामा कराने को कहा तो कॉलोनाइजर ने टालमटोल शुरू कर दिया। लालाराम यादव ने फरीदपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई नही की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर फरीदपुर के स्टेशन रोड निवासी गोविंद कृष्ण अग्रवाल, बलराम कृष्ण अग्रवाल, साहूकारा निवासी सुबोध कुमार, शेखर अग्रवाल, समर अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर रामसेवक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।।
बरेली से कपिल यादव