आरिफ मर्डर केस मे पत्नी और साले को उम्रकैद की सजा

बरेली। करमपुर चौधरी के आरिफ कुरैशी मर्डर केस मे न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्यारोपी पत्नी रेशमा और साले भूरा को आजीवन कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि करमपुर चौधरी निवासी राशिद कुरैशी ने थाना बारादरी में 19 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई आरिफ कुरैशी आजमनगर की रेशमा के साथ निकाह कर परिवार से अलग मोहल्ला हजियापुर में रह रहा था। रेशमा से उसके भाई के दो बच्चाें में मोहिसन (9) और युसुफ (6) भी हैं। रेशमा ने पहला निकाह शकील से किया था, जो किच्छा मे रहता है। उससे एक पुत्र और दो पुत्रियां थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट मे दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट मे सुनवाई हुई। आरोप साबित करने को सरकारी वकील सुनील कुमार पांडेय ने 10 गवाह पेश किये थे। दोनों पक्षों की बहस सुनकर कोर्ट ने हत्यारोपी पत्नी रेशमा और उसके भाई रिजवान उर्फ भूरा को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया।।

बरेली से कपिल यादव

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