बरेली। सांप के काटने से मौत होने पर सरकार सात दिन के अंदर मृतक के आश्रितों को चार लाख की मदद प्रदान करेगी। जिसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है। आठ जुलाई को जारी हुए आदेश मे अब सांप के काटने से हुई मौत के मामले में फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। डीएम के नाम जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सांप के काटने से मौत को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की भी जरूरत नहीं है। जारी किया आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि फॉरेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सांप के काटने से मौत के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण विसरा जांच बिना ही आश्रितों को चार लाख की सहायता तत्काल मुहैया कराई जाएगी। सांप के काटने से मृतक व्यक्ति का पंचनामा व पोस्टमार्टम ही पर्याप्त होगा। विसरा जांच जरूरी नही है। अभी तक मृतक के आश्रितों को सहायता मे लंबा समय लग जाता था। अब सात दिन के भीतर लाभ दिलाना अनिवार्य होगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व गिरिजेश चौधरी ने बताया कि सर्पदंश मे चार लाख की सहायता राशि दिए जाने की पहले से ही व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र दिए जाने पर अहेतुक राशि प्रदान की जाती है। अब नए आदेश पर अमल कर सात दिन के भीतर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।।
बरेली से कपिल यादव