अपराधिक रिकार्ड होने पर राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को चयन से 48 घंटे में सूचना करवानी होगी प्रकाशित

बाड़मेर/राजस्थान- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपराधिक रिकॉर्ड को तीन बार अलग-अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा तथा टीवी चैनल्स में भी प्रसारित करवाना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। समस्त राजनीतिक दल जिनकी ओर से अपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उन्होंने अपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनीतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करना आवश्यक होगा। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के अपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए उनको फॉर्म सी-1 एवं सी-2 के जरिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।

जिला कलेक्टर जैन ने बताया कि अभ्यर्थी की ओर से भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई अपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित एवं प्रसारित करवानी होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड है,तो अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर प्रथम प्रचार, अगले पांच से आठ दिनों के बीच दूसरा प्रचार तथा तीसरा प्रचार नौवें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे। इसके तहत द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रथम प्रकाशन 9 से 12 अप्रैल, द्वितीय प्रकाशन 13 से 16 अप्रैल एवं तृतीय प्रकाशन 17 अप्रैल से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2024 तक विज्ञापन का प्रकाशन करवाना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह विज्ञापन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रति दिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रति दिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, उसमंे विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी तरह विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी। आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए तथा सी-2 राजनीतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगा।

क्या रहेगा विज्ञापन का प्रारूपः फॉर्मेट सी-1 में अपराधिक मामलों में घोषणा करते समय अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगें। समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित कराई जानी होगी। प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी। जैसे ही अपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। फॉर्मेट सी-2 में राजनीतिक दलों की ओर से वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल की ओर से खड़े किए गए अभ्यर्थियों के अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दल अपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।

– राजस्थान से राजूचारण

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