बालोतरा: पचपदरा रिफाइनरी स्थल पर ड्रोन एवं यूएवी उड़ाने पर रहेगा अस्थायी प्रतिबंध

राजस्थान/बाड़मेर- प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश कर पचपदरा में प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी, बैलून या अन्य उड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। आदेश में बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन आदि के माध्यम से कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऐसी गतिविधियों से जन-जीवन और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे जिले में रेड ज़ोन/नो फ्लाई ज़ो घोषित किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति ड्रोन या अन्य उड़ान उपकरण का उपयोग नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 20 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे से 21 अप्रैल 2026 की रात 10 बजे तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।

— राजस्थान से राजूचारण

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