जोधपुर /शाहजहांपुर- आशाराम बापू को दोषी करार दिए जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा है कि फैसला हमारे हक में हुआ। न्यायालय का शुक्रिया किया। पीड़िता ने भी खुशी जाहिर की है। मामले में 5 में से 3 आरोपी दोषी करार दिये गये जबकि 2 आरोपी बरी किए गए।
जानकारी के अनुसार आसाराम, शिल्पी,शरद दोषी करार दिये गये जबकि प्रकाश और शिवा को बरी किया गया है। शाहजहाँपुर की नाबालिक बेटी से रेप के मामले में आसाराम दोषी करार हो गये। इस प्रकरण में आसाराम को जोधपुर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई बाकी आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। शिल्पी और शरदचंद्र को 20-20 साल की सजा हो गयी। बताया जाता है कि सजा का ऐलान होते ही आसाराम सर पकड़ कर बैठ गए। शायद उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा