पटना/बिहार- ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को आज राज्य सभा ने भी पास कर दिया । ये लोकसभा में हंगामो के बीच पारित किया गया था । इस विधेयक के लागू होने के बाद उन कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा जो किसी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके है । पहले कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं और अब इस विधेयक के कारण 20 लाख रूपये की ग्रेच्युटी भुगतान को कर मुक्त कर दिया गया है । इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को भी फायदा होगा और उनकी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की रकम कर मुक्त हो जाएगी । एनडीए सरकार के तरफ से ये कर्मचारियों को एक और तोहफा है ।
-शिव शंकर सिंह,पूर्णिया /बिहार